
DigiLocker: 1 अप्रैल 2024 से शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डिजिलॉकर (DigiLocker) में म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट की जानकारी स्टोर करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से निवेशक अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से स्टोर कर सकेंगे, जो सरकारी रूप से मान्य होगी। इससे कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे दस्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने का जोखिम कम होगा।
साथ ही, यह कदम अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट (दावा न किए गए निवेश) की संख्या को भी कम करने में मदद करेगा। निवेश प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए SEBI ने इसमें नामांकन (Nomination) सुविधा भी जोड़ी है, जिससे निवेशकों के निधन के बाद उनके नामांकित व्यक्ति को उनकी संपत्तियों की जानकारी मिलेगी और यदि उनके पास पहले से डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट मौजूद है, तो वे संपत्ति हस्तांतरण (Asset Transfer) की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगे।
निवेशक डिजिलॉकर के माध्यम से कभी भी अपने पोर्टफोलियो की स्थिति देख और साझा कर सकते हैं, जिससे उनके निवेशों की निगरानी और प्रबंधन आसान हो जाएगा। SEBI ने सभी निवेशकों को डिजिलॉकर का उपयोग करने और नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सलाह दी है, ताकि उनका निवेश अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके। यदि आप भी म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो जल्द ही अपना डिजिलॉकर अकाउंट अपडेट करें और इस नई सुविधा का लाभ उठाएं।