नई दिल्ली: सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने मोटर वाहन नियमों में नया संशोधन किया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई चालक एक वर्ष में पांच या उससे अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

इस प्रावधान के तहत, न केवल गंभीर उल्लंघन बल्कि हल्की-फुल्की गलती जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना भी शामिल हो सकती है, यदि ये एक ही वर्ष में पांच बार हों। लाइसेंस निलंबन से पहले परिवहन अधिकारी को चालक का पक्ष सुनना अनिवार्य होगा।

सरकार ने डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देते हुए सीसीटीवी आधारित ऑटो-जनरेटेड ई-चालान और पुलिस/अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले चालान की सुविधा भी प्रदान की है। चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर इसे निपटाना या चुनौती देना आवश्यक होगा।

इन नए नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना, ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। सरकार का मानना है कि इससे सभी वाहन चालक अधिक सतर्क होंगे और सड़क पर नियमों का पालन बढ़ेगा।