
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि यदि सड़कें गड्ढों से भरी हों तो यात्रियों से टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। अदालत ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) या उसके ठेकेदार तभी टोल ले सकते हैं जब यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिले।
मामला केरल हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा था, जिसमें तिरुअनंतपुरम जिले के एमसी-544 हाईवे की खराब हालत को देखते हुए टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। एनएचएआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सड़कों की दुर्दशा से लोगों का समय और ईंधन दोनों ज्यादा खर्च होता है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता है। खराब सड़कें नागरिकों की जेब और धैर्य पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं, इसलिए जब तक सड़कों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जाता, तब तक टोल वसूली जनता के साथ अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।