
New Delhi: संसद ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया है, जो नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नई टैक्स व्यवस्था में अब सेक्शन 87A के तहत ₹60,000 तक की रिबेट और ₹75,000 की मानक कटौती मिलाकर ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नए स्लैब के तहत ₹0 से ₹4 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं, ₹4 से ₹8 लाख पर 5%, ₹8 से ₹12 लाख पर 10%, ₹12 से ₹16 लाख पर 15%, ₹16 से ₹20 लाख पर 20%, ₹20 से ₹24 लाख पर 25% और ₹24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा।
बिल में पुराने 1961 के इनकम टैक्स कानून को सरल बनाकर सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 की गई है, साथ ही फेसलेस डिजिटल असेसमेंट, अग्रिम नोटिस और TDS रिफंड में बिना जुर्माने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2025–26 से प्रभावी रहेगा।
Đến với trang hiếp dâm trẻ em, bạn không chỉ được xem full hd siêu mượt mà còn được xâm hại các bé cực vui.