
New Delhi: 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू हो चुकी हैं, जिसके चलते कई सामानों की कीमतों में कमी आई है। हालांकि, उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कुछ कंपनियाँ और दुकानदार अब भी पुरानी कीमतों पर ही सामान बेच रहे हैं, यानी जीएसटी कटौती का वास्तविक लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुँच रहा है। सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि जो भी व्यापारी नई दरों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। वे टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही 8800001915 पर मैसेज भी भेज सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे INGRAM पोर्टल और consumerhelpline.gov.in वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत करने की सुविधा उमंग ऐप और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ऐप पर भी उपलब्ध है।
खास बात यह है कि शिकायतें 17 भाषाओं में दर्ज की जा सकती हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मराठी सहित अन्य भाषाएँ शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्राप्त शिकायतों को संबंधित एजेंसियों और कंपनियों तक पहुँचाया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को उनका अधिकार मिल सके और जीएसटी कटौती का लाभ हर नागरिक तक सही रूप से पहुँचाया जा सके।