दिल्ली-NCR में नया GRAP लागू, प्रदूषण बढ़ा तो 50% स्टाफ करेगा Work From Home

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP लागू कर दिया है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ ही पाबंदियां भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ेंगी। नए GRAP में कुल 48 एक्शन पॉइंट शामिल किए गए हैं।

AQI के हिसाब से चार स्टेज

संशोधित GRAP में AQI के आधार पर चार चरण बनाए गए हैं। स्टेज-1 तब लागू होगा जब AQI 201 से 300 के बीच होगा। इसे ‘खराब’ हवा की स्थिति माना गया है। AQI 301 से 400 होने पर स्टेज-2 लागू होगा, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, धूल और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगेंगी।

AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर स्टेज-3 लागू होगा और इसे ‘गंभीर’ स्थिति माना जाएगा। वहीं AQI 450 से ऊपर जाने पर स्टेज-4 लागू होगा, जिसे ‘गंभीर प्लस’ स्थिति माना गया है। हर अगले चरण के लागू होने पर पिछले चरण की पाबंदियां भी जारी रहेंगी।

बढ़ सकती है पार्किंग फीस

प्रदूषण बढ़ने पर निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस बढ़ाई जा सकती है। इसका उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, GRAP लागू होने का मतलब यह नहीं है कि पार्किंग फीस तुरंत बढ़ गई है। संबंधित शुल्क बढ़ोतरी तय स्टेज लागू होने पर की जा सकती है।

दिल्ली-NCR के स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई

प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर स्कूलों पर भी इसका असर पड़ेगा। स्टेज-3 में दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है। इसमें बच्चे जरूरत के हिसाब से स्कूल जाकर या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।

अगर AQI 450 से ऊपर पहुंचता है और स्टेज-4 लागू होता है, तो कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए भी हाइब्रिड क्लास का विकल्प लागू किया जा सकता है।

50 फीसदी स्टाफ करेगा Work From Home

बहुत गंभीर प्रदूषण की स्थिति में सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कराने और बाकी कर्मचारियों को Work From Home देने का प्रावधान है। इसके साथ ऑफिस के कामकाजी समय में बदलाव यानी staggered timings भी लागू किए जा सकते हैं। इसका मकसद रोजाना आने-जाने वाले वाहनों की संख्या कम करना है।

AQI 450 पार हुआ तो ट्रकों पर सख्ती

स्टेज-4 में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। निर्धारित श्रेणी के स्वच्छ ईंधन और BS-VI मानकों वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। वहीं पुराने उत्सर्जन मानकों वाले भारी मालवाहक वाहनों पर सख्ती बढ़ेगी। निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कामों पर भी स्टेज-3 की तुलना में ज्यादा प्रतिबंध लागू होंगे।

48 एक्शन पॉइंट तय

संशोधित GRAP में कुल 48 एक्शन पॉइंट हैं। इनमें स्टेज-1 के लिए 25, स्टेज-2 के लिए 8, स्टेज-3 के लिए 10 और स्टेज-4 के लिए 5 कार्रवाई शामिल हैं। इसके अलावा हर स्टेज के लिए लोगों के लिए Citizen Charter भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलग-अलग प्रदूषण स्तर पर लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

CAQM का यह संशोधित प्लान प्रदूषण बढ़ने के बाद अचानक कार्रवाई करने के बजाय AQI के स्तर के हिसाब से पहले से तय कदम उठाने की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वाहनों, निर्माण गतिविधियों, स्कूलों और ऑफिसों से जुड़े नियमों में भी स्थिति के अनुसार बदलाव किए जा सकेंगे।