नई दिल्ली: यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया द्वारा स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में पेरेंट्स को लेकर किए गए भद्दे मजाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने रणवीर के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई और उनके कमेंट्स को फटकार लगाते हुए कहा कि “इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुनें?”

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी किसी के माता-पिता की बेइज्जती कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि रणवीर की मानसिकता विकृत लगती है और इससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। इसके साथ ही, अदालत ने आदेश दिया कि रणवीर अलाहाबादिया बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। उनके पासपोर्ट को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, कोर्ट ने उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को लेकर उन्हें अंतरिम राहत दी है। महाराष्ट्र, असम और जयपुर में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया है और रणवीर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें जांच में कोई बाधा महसूस होती है या उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा होता है, तो वे महाराष्ट्र और असम की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।

गौरतलब है कि रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट शो में बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। शो के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके माता-पिता की सेक्स लाइफ को लेकर आपत्तिजनक सवाल किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। असम, जयपुर और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं।